मालेगांव सरपंच,सचिव रोजगार सहायक पर को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस 12 लाख की निकली रिकवरी

(दिलीप चौकीकर संवाददाता आमला)

आमला. ग्राम पंचायत मालेगांव के तत्कालीन सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर भारी अनिमिताओ की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जनपद पंचायत आमला को की गई थी। जिसमे टेक्स वसूली,नलजल की राशि, शेड निर्माण,आवास निर्माण,सीसी सड़क निर्माण कार्यों में की गई अनिमिताओ का आरोप ग्राम के प्रकाश यादव, जयपाल यादव, घनश्याम यादव ने लगाया था साथ ही जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत कर जाच की मांग की गई थी। जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन ने तत्कालीन सरपंच राजकुमार बड़ोदे सरपंच ग्राम पंचायत मालेगांव प्रदीप सोनी, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मालेगांव संतोष यादव,को नोटिस जारी कर 12 लाख के रिवकरी का नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत ने म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत् वसूली निर्धारण की कार्यवाहीकर 12 लाख की राशि जमा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 

क्या है मामला

शिकायत के बिन्दु कमांक 02 अनुसार मकान टैक्स वसूल किया जाना पाया गया। नल कनेक्शन की राशि सुखलाल टेकाम से 500-500 रु. 02 बार एवं नलजल की राशि 03 हितग्राहियों से 200-200 रु. लिया जाना पाया गया। जिसका उल्लेख रोकड़ बही एवं बैंक में जमा होना नहीं पाया गया। इस प्रकार कुल राशि रु. 1600- सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रा.रो. सहा. से वसूली की जाना है शिकायत के बिन्दु कमांक 03 एवं 07 अनुसार स्वीकृत सी.सी. रोड निर्माण कार्य में मूल्यांकन पुस्तिका में राशि रु. 6,80,800- का मूल्यांकन, दर्ज किया जाना पाया गया। किन्तु प्रभारी सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कुल राशि रु. 7,18,300- का भुगतान ई-ग्राम पंचायत पोर्टल से भुगतान किया जाना पाया गया एवं 09 मीटर सी.सी. रोड का कार्य होना शेष है। इस प्रकार मूल्यांकन से अधिक व्यय के अंतर की राशि 37,500- की वसूली सरपंच एवं प्रभारी ग्राम पंचायत सचिव (ग्रा.रो. सहा.) वसूली योग्य है।

शिकायत के बिन्दु कमांक 04 अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवासों में से 08 आवासों का निरीक्षण किया गया। उक्त 08 अपूर्ण आवासों में प्रति आवास रु. 1.20 लाख के मान से कुल राशि रु. 9,60,000- श्री संतोष यादव ग्राम रोजगार सहायक से वसूली योग्य है। शिकायत के बिन्दु कमांक 06 अनुसार पशु शेड निर्माण काशीराम / कुंजीलाल का कार्य मनरेगा योजना से स्वीकृत है। जिस पर कुल राशि रु. 85,823- व्यय किया गया है। पशु शेड का निर्माण शासन निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं होना पाया गया। हितग्राही द्वारा अपनी मर्जी से मकान बना लिया गया है। इस आधार पर संपूर्ण व्यय राशि रु. 85.823- हितग्राही से वसूली योग्य होना पाया गया है। शिकायत के बिन्दु कमांक 07.1 अनुसार पुल रपटा निर्माण कार्य शमसान घाट मार्ग पर जगदीश के खेत के पास मालेगांव कार्य मनरेगा योजना से स्वीकृत है। निर्माण कार्य में प्राक्कलन अनुसार एप्प्रान का कार्य नहीं किया गया है। एप्रान कार्य की लागत राशि रु. 11,996- सरपंच एवं प्रभारी सचिव से वसूली योग्य है। शिकायत के बिन्दु कमांक 7.2 अनुसार चेक डेम निर्माण कार्य रग्गु के खेत के पास बाला नाले पर गोंडीढाना परतलईरैयत मनरेगा योजना से स्वीकृत होकर लागत राशि रु. 10.30.673- है। कार्य पर व्यय राशि 5. 6.64.895- निर्माण कार्य में एप्रान कार्य की राशि रु. 10,7,806 कीवॉल राशि रु. 36,256 इस प्रकार कुल राशि रु. 1,44,062- का कार्य नहीं किये जाने से राशि सरपंच/सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से वसूली योग्य है। ग्राम पंचायत मालेगांव के कार्यों में अनियमितता की राशि रु. 12,40,901- (बारह लाख चालीस हजार नौ सौ इक्यासी) वसूली की जाना है।

Satish Naik

Editor in Chief

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