दिनांक 09.05.2024 को फरियादी गोवर्धन मायवाड निवासी मासोद द्वारा सूचना दी गई कि, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक शौचालय जो की बनने के बाद से बंद है ,शौचालय से गांव का चंदनसिंग ठाकुर शराब से भरे खोके (पेटी) निकाल रहा है , सूचना पर तुरंत दबिस दी गई। जो चंदनसिंग मौके से फरार हो गया , सार्वजनकि शौचालय की तलाशी ली गयी जिसमें, पुरूष प्रसाधन वाले टॉयलेट कक्ष से पावर 10000 स्ट्रांग बियर के 06 पेटी कुल 72 लीटर बीयर (पेटी) मौके पर पायी गयी, जो अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पाया जाने से बीयर की 06 नग पेटी को विधिवध जप्त किया गया । आरोपी चंदनसिंग पिता छोटेलालसिंग ठाकुर उम्र 40 साल निवासी ग्राम मासोद की सघनता से तलाश कर अभिरक्षा में लेकर, पुछताछ करने पर बीयर को अधिक दाम मे बेचने की नियत से इकट्ठा करना और मौके मिलने पर, अधिक दाम में बेचना बताया । आरोपी चंदनसिंग ठाकुर को गिरफ्तारी किया गया जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जावेंगा । ,प्रकरण की विवेचना में जो भी तथ्य आयेंगे विधिनुसार कार्यवाही की जावेंगी । उक्त कार्यवाही में निरी. राजेश सातनकर थाना प्रभारी मुलताई , उपनिरी. बसंत कुमार अहके चौकी प्रभारी मासोद , सउनि. महेश धाकड, आरक्षक शिवराम परते,आरक्षक मेहमान कवरेती की भूमिका रही ।