ग्राम केदारखेड़ा, तहसील आमला में मुरम के अवैध उत्खनन का मामला दर्ज

(दिलीप चौकीकर संवाददाता आमला)

 आमला क्षेत्र के ग्राम केदारखेड़ा में दिनांक 04.07.2024 को रेलवे की तीसरी लाईन के कार्य में पोकलेन मशीन से मुरम का अवैध उत्खनन होने की सूचना राजस्व अमले को प्राप्त होने पर राजस्व एवम खनिज अमला द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर जांच के दौरान एक चैन माउंटेड पोकलेन मशीन से बिना अनुमति मुरम का अवैध उत्खनन होना पाया गया।

मौके पर उपस्थित पोकलेन मशीन के ऑपरेटर हरिओम यादव व. जगदीश यादव निवासी नागझिर , तह. सिवनी मालवा द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर विगत 2 दिनों से मुरम का उत्खनन कर डंपरों से रेलवे के कार्य हेतु मुरम डाल रहे हैं। मौके पर डंपर क्रमांक एमपी 05जी 7599 भी मुरम भरते हुए पाया गया एवम एक अन्य डंपर क्रमांक एमपी 28एच 1752 खाली खड़ा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित सुपरवाइजर नमन डहरिया व. भीम डहरिया निवासी दमुआ तह.जुन्नारदेव ने बताया कि पोकलेन मशीन के मालिक श्री मनीष राजपूत निवासी बुदनी है।

राजस्व एवम खनिज अमले द्वारा उत्खनन स्थल की नपाई की गई जिसमें उत्खनित गड्डे में से कुल 816 घन मीटर मुरम की अवैध खुदाई की गई है। सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि मौके पर पंचनामा बनाकर अवैध उत्खनन में लगी पोकलेन मशीन को जप्त किया जाकर मुरम के उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

Satish Naik

Editor in Chief

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