खनिज मिटटी/मुरूम के अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग ने की कार्यवाही

रानीडोंगरी पंचायत के सरपंच की साठगांठ से हुआ अवैध उत्खनन

(दिलीप चौकीकर संवाददाता आमला)

आमला। तहसील आमला के ग्राम रानीडोंगरी ख०क्र० 87(S) रकबा 9.632 हे0 क्षेत्र के अंश भाग में स्थित तालाब से मिटटी/मुरम का उत्खनन कर सडक निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने की सूचना पर सहा० खनि अधिकारी बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ उक्त तालाब क्षेत्र का निरीक्षण सरपंच ग्राम पंचायत रानीडोंगरी एवं अन्य ग्रामीणो के समक्ष में किया गया। मौका निरीक्षण में तालाब के अंदर से मिटटी/मुरम का उत्खनन होना पाया गया। उक्त उत्खनित खनिज मिटटी/मुरम की मात्रा 3150 घनमीटर होना पायी गई। मौके पर उपस्थित सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि उक्त तालाब का गहरीकरण कर निकलने वाली मिटटी/मुरम को लोक निर्माण विभाग बैतूल के जमदेही से जम्बाडा मार्ग निर्माण कार्य में उपयोग करने के लिये सडक निर्माण कार्य कर रही कंपनी राजेन्द्र सिंह किलेदार कंस्ट्रशन प्रा०लि० बैतूल को सरपंच ग्राम पंचायत रानीडोगरी द्वारा अनापति दी गई है। उक्त कंपनी द्वारा मिटटी/मुरम का उत्खनन कर परिवहन किये जाने के संबंध में अन्य किसी विभाग से अनापति या अनुमति प्राप्त की गई है इसकी उन्हें कोई जानकारी नही है। कंपनी के द्वारा विगत 02 सप्ताह से तालाब में मिटटी/मुरम उत्खनन परिवहन किया जाकर उक्त सडक निर्माण में डाला गया है। आमला स्थित तालाब में उत्खनन कर खनिज मिटटी/मुरूम का सडक निर्माण कार्य में बगैर वैधानिक अनुमति के उपयोग हेतु परिवहन किये जाने जाने से निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के विरूध म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत शास्ति राशि रु. 47,25,000/- (सैतालीस लाख पच्चीस हजार रुपये) प्रस्तावित की गई है।

Satish Naik

Editor in Chief

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