सामूहिक बलात्कार के आरोपी हुए रिहा? पैरवी नगर के प्रसिद्ध अधिवक्ता,इमरान खान तथा इरफान खान ने की पैरवी

मुल्ताई:( सैय्यद हमीद अली बैतूल अबतक)

अमला बोड़खी निवासी ,एक पीड़िता ने ,आरोपी गणेश उर्फ़ चिड़डू/ पिता राज डीके ,उम्र 28 वर्ष ,,राहुल पिता बब्बी राठौर ,उम्र 21 वर्ष ,निवासी वार्ड नंबर 15 टंडन कैंप के पीछे बोडखी, थाना आमला,, तथा कमलेश पिता खुशहाल वासनिक, उम्र 41 वर्ष, निवासी रोडगांव बोडखी आमला, जिला बैतूल,द्वारा थाना आमला में सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दिनांक 19/ 2/ 2024/ को दर्ज करवाई थी। आवेदिका ने रिपोर्ट में बताया था कि, उक्त आरोपीयो ने ,रात्रि 11:30 बजे उसके बोढ़खी स्थित,आबादी वाले क्षेत्र में स्थित मकान में घुसकर दिनांक10/2/2024/को उससे छेड़छाड़ की तथा चाकू दिखाकर आवेदिका की मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया। उक्त घटना दिनांक 10 /2/ 2024 की है। तथा रिपोर्ट दर्ज उसके पति के आ जाने के बाद दिनांक 19/ 2/ 2024/ को थाना आमला में दर्ज करवाई गई थी। आवेदिका कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला के अपराध क्रमांक 107/ 24 के अंतर्गत धारा 450,, 376 डी,, 506, भा . द.वी. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान, आवेदिका एवं अन्य साक्ष के कथन उनके बताएं अनुसार लेख बंद कीऐ ,तथा आवेदी का के बताएं अनुसार ,घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा तैयार किया एवं आवेदिका के कथन पर लेख बंद किए गए तथा आरोपी गण गणेश ,राहुल, कमलेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की विवेचना एवं समस्त भौतिक साक्ष के आधार पर आरोपी गण के विरुद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां प्रकरण की सुनाई की गई। जहां पर उक्त आरोपियों ने सारे आरोपों को अस्वीकार कर,उन्हें झूठा फसाया जा रहा है,कह कर विचारण की इच्छा व्यक्त की। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ,इमरान खान,इरफान खान ने यह पाया कि ,अभियुक्त गणेश उर्फ़ चिड़डू, पिता राज डीके, एवं राहुल पिता बब्बी राठौर,कमलेश पिता खुसयाल ,की विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिले, अतः साक्ष्य के अभाव में, तीनों अभियुक्त गण को, भा.दं.वि. के दंडनीय आरोप से प्रावधानों के अनुरूपता में दोष मुक्त कर दिया गया।

Satish Naik

Editor in Chief

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