राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा श्रमिक भी ले सकेंगे नि:शुल्क राशन का लाभ, नवीन हितग्राहियों के दस्तावेजों का करें तुरंत सत्यापन : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

(सतीश कुमार नाईक एडिटर इन चीफ बैतूल अबतक)

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के जनपद पंचायत तथा नगरीय निकाय को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले असंगठित अप्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन शीघ्र किया जाए, जिससे उन्हें एम राशन मित्र पोर्टल पर जोड़ा जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 28वीं श्रेणी के रूप में असंगठित एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को जोड़ा गया है।

राशन मित्र पोर्टल पर पंजीयन

राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची के लिए आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी होना आवश्यक है। आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई-कार्ड, केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएएन नंबर अथवा ई-कार्ड की प्रति तथा परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज

असंगठित एवं प्रवासी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं केन्द्र सरकार की ई-श्रम में पंजीकृत होना चाहिए। संबल योजना एवं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे प्रवासी श्रमिक जो ना तो शासकीय सेवा में हो और ना ही आयकरदाता की श्रेणी में होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निशुल्क राशन प्राप्त करने के लिए चिन्हित 27 श्रेणियों को राशन वितरित किया जा रहा है। आदेशानुसार अब असंगठित एवं अप्रवासी श्रमिक वर्ग को सूची में 28 वीं श्रेणी के रूप में जोड़ा गया है।

 

Satish Naik

Editor in Chief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *