मुल्ताई (सैय्यद हमीद अली.)विकासखंड मुलताई अंतर्गत ,ग्राम सवारी तहसील मुलताई ,जिला बैतूल, निवासी अर्जुन बुवाडे, पिता महंग़या बुआडे ,द्वारा बिजली की चोरी करते पाए जाने पर, 19 सितंबर 2020 को सहायक प्रबंधक ,वीरेंद्र कुमार मरावी द्वारा, 15हजार206 रुपए का विद्युत क्षतिपूर्ति का पंचनामा बनाया गया था । किंतु पंचनामा की राशि समय पर न भरने के कारण नोडल अधिकारी ,उप महाप्रबंधक ( संचालक/ संधा) म. प्र. म. क्षेत्र.वि.वि. कंपनी लिमिटेड मुलताई संभाग द्वारा, क्षेत्र न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई के समक्ष परिवाद दायर कराया गया।
विद्वान न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी द्वारा, उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद ,आरोपी अर्जुन को विद्युत अधिनियम की धारा ,135 विद्युत चोरी के मामले में दोषी पाते हुए, 22810.00 रुपयो के अर्थ दंड से दंडित किया गया। तथा अर्थ दंड न भरने पर आरोपी को, चार माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। विद्युत उपमहा प्रबंधक द्वारा ,आम लोगों से विद्युत की चोरी नहीं करने की अपील की है?